भारत में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की संख्या लाखों में है। ये मज़दूर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन अक्सर इन्हें सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और आर्थिक सहायता नहीं मिलती। इन्हीं जरूरतों को देखते हुए सरकार ने “Bandhkam Kamgar Yojana (बांधकाम कामगार योजना)” की शुरुआत की थी।
यह योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जो राज्य के रजिस्टर्ड निर्माण मज़दूरों को आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सहायता प्रदान करती है।

2025 में इस योजना में कई नए अपडेट्स और डिजिटल सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिससे मजदूरों को आवेदन करने, कार्ड डाउनलोड करने और स्थिति जांचने में आसानी हो रही है। अब लाभार्थी अपने मोबाइल से ही ज़्यादातर कार्य कर सकते हैं।
योजना के मुख्य लाभ:
- ₹3 लाख तक की मृत्यु सहायता (Death Benefit)
- बच्चों की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप
- महिला मजदूरों के लिए मातृत्व सहायता
- कार्यस्थल दुर्घटना में घायल होने पर आर्थिक सहायता
- घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता
Bandhkam Kamgar Yojana Age Limit (आयु सीमा)
इस योजना में शामिल होने के लिए कुछ आयु सीमाएं तय की गई हैं:
- न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
- अधिकतम आयु: 60 वर्ष
- पेंशन योजना के लिए: 60 वर्ष के बाद पात्रता शुरू होती है
इस आयु सीमा में आने वाले और निर्माण कार्य से जुड़े हुए मजदूर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Bandhkam Kamgar Yojana Eligibility (पात्रता)
कोई भी श्रमिक इस योजना का लाभ तभी उठा सकता है जब वह कुछ जरूरी शर्तें पूरी करे:
- आवेदक महाराष्ट्र राज्य का निवासी हो
- कम से कम 90 दिनों तक निर्माण कार्य में कार्य किया हो (पिछले 12 महीनों में)
- किसी मान्यता प्राप्त निर्माण कंपनी/ठेकेदार के साथ काम किया हो
- आवेदक का नाम निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत हो